Sun, 06 Sep 2026 मुख्य वेबसाइट
खोजें संपर्क
BREAKING NEWS
100 लोगों के साथ कल PM आवास जाऊंगा', E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का मार्च का ऐलान CJP मार्च में घायल पुलिसकर्मियों के परिजन आए सामने, बोले- ‘पुलिसवालों का भी परिवार होता है’ 'पैलेट गन पर पूरी रोक नहीं लगा सकते', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से SOP पर मांगा जवाब TRE-4 भर्ती का बड़ा अपडेट: BPSC को भेजी गई अधियाचना, हजारों शिक्षक पदों पर होगी नियुक्ति पेपर लीक पर सख्त कानून की ओर बड़ा कदम, विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने एंटी पेपर लीक बिल किया पारित संसद में राहुल गांधी के 'इडियट' शब्द पर बवाल, सत्ता पक्ष ने जताई आपत्ति रूस से तेल खरीदना पड़ सकता है भारी! अमेरिका के नए बिल से भारत पर 100% टैरिफ का खतरा पप्पू यादव का BJP पर बड़ा हमला, बोले- 'गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो', मिथिला पाग विवाद पर भड़के" 100 लोगों के साथ कल PM आवास जाऊंगा', E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का मार्च का ऐलान CJP मार्च में घायल पुलिसकर्मियों के परिजन आए सामने, बोले- ‘पुलिसवालों का भी परिवार होता है’ 'पैलेट गन पर पूरी रोक नहीं लगा सकते', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से SOP पर मांगा जवाब TRE-4 भर्ती का बड़ा अपडेट: BPSC को भेजी गई अधियाचना, हजारों शिक्षक पदों पर होगी नियुक्ति पेपर लीक पर सख्त कानून की ओर बड़ा कदम, विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने एंटी पेपर लीक बिल किया पारित संसद में राहुल गांधी के 'इडियट' शब्द पर बवाल, सत्ता पक्ष ने जताई आपत्ति रूस से तेल खरीदना पड़ सकता है भारी! अमेरिका के नए बिल से भारत पर 100% टैरिफ का खतरा पप्पू यादव का BJP पर बड़ा हमला, बोले- 'गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो', मिथिला पाग विवाद पर भड़के"
ट्रेंडिंग राम मंदिर PM मोदी क्रिकेट बॉलीवुड मानसून सेंसेक्स कुंभ मेला वाराणसी भाजपा कांग्रेस
Advertisement
Advertise on Sangam News — Reach 2 Crore+ TV Homes | Book Now
WA f 𝕏
होमNationalअतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को हाई कोर्ट से झटका...
National

अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को हाई कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को हाई कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को हाई कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला सोमवार को जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच ने सुनाया। मोहम्मद उमर के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया है।

मामला अतीक अहमद के करीबी और कथित फाइनेंसर रहे बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर खुल्दाबाद थाने में 26 अप्रैल 2023 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मोहम्मद उमर समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।

किन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR?

पुलिस में दर्ज शिकायत के आधार पर इस मामले में अली अहमद, मोहम्मद उमर, असाद कालिया, एहतेशाम करीम, अजय और मोहम्मद नसरत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों की ओर से केस से जुड़े तथ्यों की जांच की गई।

मोहम्मद उमर ने इस मामले में जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने मामले से जुड़े पक्षों की दलीलें रखी गईं। हालांकि, कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार नहीं किया और उसे खारिज कर दिया।

26 अप्रैल 2023 को दर्ज हुआ था मुकदमा

यह मामला 2023 में उस समय सामने आया था, जब प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके परिवार से जुड़े कई मामलों की जांच चल रही थी। इसी दौरान मोहम्मद मुस्लिम की शिकायत पर खुल्दाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

एफआईआर में कई लोगों के नाम शामिल किए गए थे। शिकायतकर्ता मोहम्मद मुस्लिम को अतीक अहमद से जुड़े वित्तीय मामलों और बिल्डिंग कारोबार से जोड़कर देखा जाता रहा है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के जरिए ही होगा।

हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

मोहम्मद उमर की ओर से जमानत के लिए दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मोहम्मद उमर को फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। जमानत याचिका खारिज होने के कारण इस मामले में उनकी कानूनी स्थिति पर आगे की कार्रवाई निचली अदालत और संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।

अतीक अहमद परिवार से जुड़े मामलों की जांच जारी

गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसके परिवार और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज कई पुराने मामलों की कानूनी प्रक्रिया जारी है। प्रयागराज में अतीक अहमद के आपराधिक नेटवर्क, संपत्तियों और उससे जुड़े लोगों को लेकर अलग-अलग मामलों में जांच और अदालती कार्रवाई होती रही है।

मोहम्मद उमर भी अतीक अहमद के बेटों में से एक है और उसके खिलाफ अलग-अलग मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। मौजूदा मामला मोहम्मद मुस्लिम की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है।

क्या है आगे की राह?

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। जमानत से राहत न मिलने के बाद आरोपी पक्ष के पास कानून के तहत उपलब्ध अन्य न्यायिक विकल्पों का रास्ता खुला रह सकता है।

फिलहाल अदालत के आदेश के बाद इस मामले में मोहम्मद उमर को तत्काल जमानत नहीं मिली है। मामले की जांच और सुनवाई के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

इस पूरे मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक जांच के दायरे में हैं। किसी आरोपी के खिलाफ आरोप दर्ज होना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं माना जाता। मामले में अंतिम फैसला अदालत द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के सोमवार के फैसले ने इस मामले में मोहम्मद उमर को फिलहाल बड़ा झटका दिया है। अब सभी की नजर आगे होने वाली न्यायिक कार्यवाही पर रहेगी।

Advertisement
Advertise With Us

Premium ad slots on India's devotional news portal

Learn More →

संबंधित खबरें

Advertise on SDS NewsBook Ad Slot