बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, पहलवानों से यौन शोषण मामले में कोर्ट ने किया बरी
बीजेपी नेता और कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को आरोपों से बरी कर दिया है। मामले में उनके साथ आरोपी बनाए गए विनोद तोमर को भी अदालत ने बरी कर दिया।
फैसला सुनाए जाने के दौरान बृजभूषण शरण सिंह खुद अदालत में मौजूद थे। कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि वह सिर्फ अदालत का फैसला सुनने आए हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं है।
2023 से चल रहा था मामला
बृजभूषण शरण सिंह साल 2023 से महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे थे। इस मामले को लेकर देशभर में काफी विवाद हुआ था और कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया था।
फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही खुद को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ आरोप साबित होते और फैसला उनके विरुद्ध आता तो वह फांसी पर लटक जाते। अब अदालत ने उन्हें और विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है।
'मुझे हमेशा न्याय का भरोसा था'
अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह करीब 15-16 साल की उम्र से संघर्ष करते आ रहे हैं और उन्हें हमेशा भरोसा था कि उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी खुद को अपराधी नहीं माना और आज अदालत के फैसले से उन्हें न्याय मिला है।
बृजभूषण ने दावा किया कि वह हमेशा जूनियर खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर हुए राजनीतिक विरोध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां पहलवानों के साथ खड़ी हुई थीं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
विनोद तोमर भी बरी
इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के साथ आरोपी बनाए गए विनोद तोमर को भी अदालत ने बरी कर दिया है। बृजभूषण के वकील ने कहा कि अभी उन्हें अदालत के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। आदेश की कॉपी मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
फिलहाल, राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले से बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है।