कार को गलत जगह पार्क करना छोटी गलती लग सकती है, लेकिन इससे आपको चालान के साथ-साथ टोइंग का खर्च भी उठाना पड़ सकता है। नो-पार्किंग जोन, सड़क के बीच या ऐसी जगह जहां ट्रैफिक बाधित हो रहा हो, वाहन खड़ा करने पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
गलत पार्किंग पर जुर्माने की रकम शहर और राज्य के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। कई जगहों पर यह 500 रुपये से शुरू होकर 2,000 रुपये या उससे अधिक तक हो सकता है। अगर वाहन एंबुलेंस के रास्ते, फायर ब्रिगेड के प्रवेश द्वार या दिव्यांगों के लिए निर्धारित पार्किंग में खड़ा किया गया है, तो कार्रवाई और सख्त हो सकती है।
अगर आपकी कार से सड़क पर आवाजाही बाधित हो रही है या जाम की स्थिति बन रही है, तो पुलिस वाहन को टो भी कर सकती है। ऐसे में चालान के अलावा टोइंग और वाहन को निर्धारित स्थान पर रखने का शुल्क भी देना पड़ सकता है।
कार पार्क करते समय नो-पार्किंग साइन, ट्रैफिक सिग्नल, बस स्टॉप, अस्पताल के इमरजेंसी गेट और अन्य प्रतिबंधित स्थानों का ध्यान रखें। किसी घर या सोसायटी के प्रवेश द्वार को भी वाहन खड़ा करके बाधित न करें।
बेहतर है कि हमेशा अधिकृत पार्किंग स्थल, मल्टीलेवल पार्किंग या निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करें। कुछ मिनट की लापरवाही से बचकर आप चालान, टोइंग और अनावश्यक परेशानी से बच सकते हैं।