कर्नाटक सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू-निकोटिन वाले प्रतिबंधित उत्पादों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पूरे राज्य में इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 10 अगस्त 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। आदेश जारी होने की तारीख से अगले एक साल तक यह प्रतिबंध पूरे कर्नाटक में लागू रहेगा।
सरकार के मुताबिक, इस फैसले का मकसद तंबाकू और निकोटिन की लत पर रोक लगाना और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अगुवाई में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान भी शुरू किए गए हैं।
अधिकारी दुकानों और अन्य स्थानों पर प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री और वितरण की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर कहीं प्रतिबंधित तंबाकू या निकोटिन उत्पादों के निर्माण, बिक्री या वितरण की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।
कर्नाटक सरकार ने इस फैसले को स्वस्थ और नशामुक्त राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम बताया है।