Punjab CBI Probe: पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री के OSD और उनके सहयोगियों पर लगे आरोपों की जांच CBI को सौंप दी है। CBI को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
ED की चिट्ठियों के बाद हाई कोर्ट पहुंचा मामला
यह मामला ED की ओर से पंजाब के DGP को भेजी गई चिट्ठियों के बाद सामने आया था। ED ने कथित तौर पर सरकारी ट्रांसफर-पोस्टिंग, टेंडर और अन्य सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार और अनुचित हस्तक्षेप के आरोप लगाए थे। एजेंसी ने पंजाब पुलिस से FIR दर्ज करने को कहा था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के बाद मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई।
OSD और सहयोगियों पर क्या आरोप हैं?
याचिका और ED के आरोपों में ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए पैसे लेने, सरकारी टेंडर को प्रभावित करने और अधिकारियों से जुड़े फैसलों में हस्तक्षेप जैसे मामले शामिल हैं। ED ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुमन और कुछ अन्य लोगों के नाम अपनी शिकायतों में बताए थे। हालांकि, ये आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और अदालत ने इन्हें साबित नहीं माना है।
हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है। अदालत ने पंजाब सरकार और पुलिस को CBI को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश भी दिया है।
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