ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा का ऐलान
दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर और समाज को झकझोर देने वाला बताया।
अदालत ने कहा कि अंकित शर्मा की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई। कोर्ट के मुताबिक, उनकी मौत के बाद भी शव के साथ बर्बरता की गई और उसे घसीटकर चांद बाग ले जाकर नाले में फेंक दिया गया।
इस मामले में 13 जुलाई 2026 को कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया था। दिल्ली पुलिस और अंकित शर्मा के परिवार की ओर से दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की गई थी। पुलिस ने इस मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ बताया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अंकित शर्मा के शरीर पर 51 घाव मिले थे, जिनमें सात घातक थे और 16 घाव धारदार हथियारों से किए गए थे। पुलिस ने हत्या को बेहद बर्बर बताया था।
वहीं, ताहिर हुसैन के वकील ने मौत की सजा का विरोध करते हुए कहा था कि केवल चोटों की संख्या के आधार पर मृत्युदंड तय नहीं किया जा सकता। अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।