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उमर अब्दुल्ला-पायल ने मांगा आपसी सहमति से तलाक, SC में अनुच्छेद 142 के तहत दी अर्जी

उमर अब्दुल्ला-पायल ने मांगा आपसी सहमति से तलाक, SC में अनुच्छेद 142 के तहत दी अर्जी

उमर अब्दुल्ला-पायल ने मांगा आपसी सहमति से तलाक, SC में अनुच्छेद 142 के तहत दी अर्जी

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला ने अपनी शादी खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की मांग की है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों के बीच सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अब वे अपनी-अपनी जिंदगी में “आजादी” चाहते हैं।

कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आवेदन दाखिल किया जा चुका है। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट विशेष परिस्थितियों में “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करने के लिए सीधे तलाक की डिक्री जारी कर सकता है।

उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी। दोनों के दो बेटे हैं। हालांकि, साल 2009 से दोनों अलग रह रहे हैं।

उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले क्रूरता और साथ छोड़ने के आधार पर तलाक की मांग की थी। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने 2016 में उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दिसंबर 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया। इसी प्रक्रिया के दौरान दोनों के बीच समझौता हुआ और अब आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने की मांग की गई है।

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